नैनीताल में होटल में युवती को जहर देकर हत्या करने के चर्चित मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने आरोपी गुलजार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 18 मार्च को सजा सुनाने की तिथि तय की है। दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी को फिर से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा के अनुसार, 31 जुलाई 2023 को आरोपी गुलजार, निवासी गली नंबर-4 रहमत नगर करौला, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) ने साजिश के तहत तल्लीताल-हल्द्वानी रोड स्थित एक होटल में युवती इरम को जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी।
बताया गया कि वर्ष 2019 में इरम ने मुरादाबाद में गुलजार के खिलाफ जबरन गर्भपात कराने, मारपीट, अप्राकृतिक यौन संबंध, दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गुलजार लगातार उस मुकदमे को वापस लेने के लिए इरम पर दबाव बना रहा था।
घटना के दिन आरोपी गुलजार इरम को बाइक से नैनीताल घुमाने के बहाने लाया और हल्द्वानी रोड स्थित होटल में कमरा लिया। अगले दिन वह होटल स्टाफ को थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर निकल गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आया। इसके बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो इरम मृत अवस्था में पड़ी मिली।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह अदालत में पेश किए गए। शुक्रवार को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गुलजार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत दोषी करार दिया।
नौकरी दिलाने के बहाने किया था शोषण
मृतका की मां ने अदालत में दिए बयान में बताया कि घटना से करीब ढाई साल पहले गुलजार ने उनकी बेटी को नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। बाद में उसने युवती का शोषण किया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर देगा। इस संबंध में युवती ने मुगलपुरा थाने में गुलजार के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।




