हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा है। छापेमारी के दौरान कुल 10 सिलेंडर जब्त किए गए।
होटल-ढाबों पर छापेमारी, व्यापारियों को सख्त चेतावनी
जिले के विभिन्न होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर अभियान चलाकर 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नवोदय नगर, बहादराबाद से 5 सिलेंडर और तहसील भगवानपुर क्षेत्र से 5 सिलेंडर बरामद किए गए। इस कार्रवाई की जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने दी।
यह कार्रवाई भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई है। साथ ही प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 41 गैस एजेंसियों के लिए 41 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो नियमित निरीक्षण और निगरानी करेंगे।
जिला पूर्ति विभाग ने एलपीजी, सीएनजी और प्राकृतिक गैस के उपयोग पर लगातार नजर बनाए रखने और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।




